LSN News › India

Politics · India Bureau

सत्य निकेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से हटाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट से दूसरी जगह स्थानांतरित न करने का फैसला किया है। सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि नगर निकाय अब अधिक केंद्रित तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं।

LSN India · 10 September 2026

सत्य निकेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से हटाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत ढहने से संबंधित मामले को दिल्ली हाईकोर्ट से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को खारिज कर दिया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि नगर निकाय अब इस मामले में अधिक ध्यान केंद्रित करके कार्रवाई कर रहे हैं और स्थिति में सुधार हुआ है।

मेहता ने जोर दिया कि मामले को हाईकोर्ट में रखे जाने से सभी संबंधित पक्षों के लिए बेहतर होगा क्योंकि कार्यवाही की गति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन अब अधिक प्रभावी ढंग से आवश्यक कार्रवाई कर रहा है और मामले में तेजी से प्रगति हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेहता के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि कार्यवाही सही दिशा में बढ़ रही है, इसलिए मामले को हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत का यह फैसला दिल्ली में निर्माण सुरक्षा और नियामक कार्रवाई से संबंधित विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है।