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दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कोई अवैध नजरबंदी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में शांतिपूर्ण सभाओं के दौरान कोई अवैध नजरबंदी नहीं हुई और न ही आवाजाही पर कोई प्रतिबंध लगाया गया। शनिवार को संभावित प्रदर्शन को रोकने के लिए राजधानी में करीब 41,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे।
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सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कोई भी अवैध नजरबंदी नहीं की गई और नागरिकों की आवाजाही पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया गया। न्यायालय के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था संवैधानिक ढांचे के भीतर ही की गई थी।
राजधानी में एक योजनाबद्ध प्रदर्शन को रोकने के लिए करीब 41,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान कुल 7,000 लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आया है। न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करते हुए कहा कि राज्य के पास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अनुचित उल्लंघन नहीं हो सकता।