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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 संशोधन को स्वीकृति देने से इनकार किया

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की याचिका को खारिज किया है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के विरुद्ध याचिकाओं पर नोटिस जारी किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण निर्णय दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे।

LSN India · 5 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 संशोधन को स्वीकृति देने से इनकार किया

देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनाव संचालन से जुड़े फॉर्म 6 में किए गए संशोधन को आयोग ने आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी थी। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के संशोधन आयोग के दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के साथ किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार अपने सहकर्मियों की जानकारी के बिना महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कुमार को निलंबित करने की मांग की थी, परंतु न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए पहले आयोग और केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा।

न्यायालय के इस फैसले से निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगली सुनवाई में सरकार और निर्वाचन आयोग को विस्तार से बताना होगा कि फॉर्म 6 में किए गए संशोधन की प्रक्रिया क्या थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले के फैसले से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव प्रशासन की पारदर्शिता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश जाएगा।