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ममता के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट को बैंक खातों के संचालन में राहत नहीं
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की याचिका को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पूजा अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट के जमे हुए बैंक खातों को संचालित करने संबंधी राहत की याचिका पर तत्काल निर्णय नहीं दिया। न्यायालय ने गुट की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और मामले की अगली सुनवाई पूजा पर्व के पश्चात के लिए निर्धारित की।
यह विवाद टीएमसी के भीतर हुए विभाजन से उत्पन्न हुआ है। ममता बनर्जी के समर्थकों का एक गुट अपने बैंक खातों को अनलॉक कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है, जो वर्तमान में ब्लॉक किए गए हैं।
न्यायालय की इस कार्रवाई से पार्टी की आंतरिक राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा उजागर हुआ है। बैंक खातों के जमे होने से इस गुट की वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।
अगली सुनवाई तक न्यायालय ने किसी भी अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है। यह मामला पार्टी के आंतरिक संरचना और संसाधनों के नियंत्रण से जुड़ा है जो राजनीतिक महत्व का विषय बना हुआ है।