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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान की सुनवाई को प्राथमिकता दे
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 16 नवंबर को आजम खान के मामले की तत्काल सुनवाई करने के लिए कहा है। आजम खान ने राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों की एक श्रृंखला का आरोप लगाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मामले की 16 नवंबर को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करे। यह निर्देश आजम खान द्वारा दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार के बाद जारी किए गए हैं।
आजम खान ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कई मामले राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि इन मामलों में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम आजम खान की आवेदन पर विचार करने के बाद आया है। हाईकोर्ट से अपेक्षा की गई है कि वह निर्धारित तारीख पर मामले की व्यापक सुनवाई सुनिश्चित करे और आजम खान को उचित न्याय का मार्ग प्रशस्त करे।
आजम खान के खिलाफ विभिन्न आरोपों में कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। उनके कानूनी दल का दावा है कि ये सभी मामले प्रकृति में राजनीतिक हैं और उनके विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा हैं।