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महुआ मोइत्रा को निर्बाध रूप से क्षेत्र का दौरा करने दें: सुप्रीम कोर्ट
दुर्गा पूजा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र के दौरे में बाधा न डालने का निर्देश दिया है। अदालत ने संसद सदस्यों के दौरों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव भी दिया है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सांसद महुआ मोइत्रा को उनके संसदीय क्षेत्र का दौरा करने में किसी प्रकार की बाधा न डालें। यह निर्देश दुर्गा पूजा से पहले दिया गया है, जब इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की गतिविधि अधिक रहती है।
अदालत ने माना है कि किसी संसद सदस्य का अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध पहुंच संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय का मानना है कि प्रतिनिधित्व प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जाना आवश्यक है।
इसी संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों को सुझाव दिया है कि वे संसद सदस्यों के क्षेत्रीय दौरों के लिए एक समन्वित प्रोटोकॉल तैयार करें। इस प्रोटोकॉल से सभी हितधारकों के बीच स्पष्टता रहेगी और प्रशासनिक विवाद की स्थिति नहीं बनेगी।
यह निर्णय विभिन्न राजनीतिक विवादों के बीच जनप्रतिनिधित्व के संवैधानिक सिद्धांतों को पुष्ट करता है। अदालत का यह कदम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को समान रूप से अपने क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।