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न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो क्लिप के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की गई कार्यवाही से निकाले गए वीडियो क्लिप के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए एक तंत्र स्थापित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की गई कार्यवाही के वीडियो क्लिप के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह उन लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जो न्यायालय की कार्यवाही के क्लिप को व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं।
न्यायालय ने माना है कि लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, लेकिन इसका दुरुपयोग गंभीर समस्या बन गया है। कुछ लोग न्यायालय की कार्यवाही के हिस्से को अलग करके उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और व्यावसायिक मकसद से इस्तेमाल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह के दुरुपयोग से न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि केंद्र को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम की जा सके और दोषियों को दंडित किया जा सके।
यह निर्देश न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखते हुए इसके दुरुपयोग से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।