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दिल्ली प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को नियंत्रित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर आनुपातिक सुरक्षा उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यातायात सलाह जारी करने और सड़क बंदी की समीक्षा करने का आदेश दिया है।

LSN India · 9 October 2026

दिल्ली प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को नियंत्रित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रेन और मेट्रो सेवाओं को नियंत्रित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सुरक्षा उपाय संवेदनशील और आनुपातिक होने चाहिए जो नागरिकों की गतिविधि को अनावश्यक रूप से प्रभावित न करें।

कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों से यात्रियों के लिए व्यापक यातायात सलाह जारी करने को कहा ताकि आम जनता को आने-जाने में होने वाली परेशानियों का अग्रिम ज्ञान मिल सके। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सड़क बंदी और परिवहन प्रतिबंध की व्यापक समीक्षा की जाए।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक वैकल्पिक स्थान तलाशने का भी निर्देश दिया है। अदालत का मानना है कि इस तरह के व्यवस्थित प्रबंधन से प्रदर्शन के अधिकार और आम जनता की सुविधा दोनों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जोर दिया कि सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने सभी संबंधित प्राधिकारियों से समन्वय और संवेदनशीलता से काम लेने की अपील की है।