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महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली बार को निर्देश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की बार संस्थाओं को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक संरचित तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था आने वाले 2027 के बार चुनावों से पहले लागू की जानी है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की सभी बार संस्थाओं को आपस में मिलकर महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित और स्थायी तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश 2027 में होने वाले बार चुनावों के लिहाज से दिया है ताकि इस नई व्यवस्था को पर्याप्त समय में स्थापित किया जा सके।
न्यायालय का यह कदम न्यायिक क्षेत्र में लैंगिक समानता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बार संस्थाओं के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अभी तक सीमित रही है, जिसे लेकर कानूनी समुदाय में समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दी गई यह सूचना दिल्ली के विभिन्न बार एसोसिएशनों के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश है। न्यायालय ने कहा है कि इस तंत्र को संस्थागत स्तर पर स्थायी और प्रभावी होना चाहिए।
विधि व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास देशभर में चल रहे हैं। इस निर्देश से दिल्ली की बार संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि की उम्मीद है।