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दिल्ली जिम्खाना क्लब के अधिग्रहण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली जिम्खाना क्लब के 11 सदस्यों की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। ये सदस्य केंद्र द्वारा क्लब की 27.3 एकड़ संपत्ति पर कब्जे के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह दिल्ली जिम्खाना क्लब के 11 सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करे। ये सदस्य केंद्र सरकार द्वारा क्लब की 27.3 एकड़ भूमि पर कब्जे और इसके बाद की बेदखली कार्यवाही को चुनौती दे रहे हैं।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जयमल्य बैगची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को क्लब सदस्यों के वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर याचिका सुनने से इंकार कर दिया था कि केवल क्लब ही केंद्र के फैसले को चुनौती दे सकता है। सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने सदस्यों से कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि वे भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने क्लब के सदस्यों को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त के साथ है कि दूसरे पक्ष द्वारा याचिका की स्वीकार्यता और अन्य कानूनी विरोधों के संबंध में उठाए गए आपत्तियों का सामना करना होगा।
विकास सिंह ने पीठ को बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति क्लब का प्रबंधन कर रही है। सदस्यों का तर्क है कि यह व्यवस्था क्लब के हितों की रक्षा नहीं कर सकती और इसलिए केंद्र के अधिग्रहण निर्णय को चुनौती दी जानी चाहिए।