LSN News › India

Politics · India Bureau

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें: सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को रात 11 बजे और उसके बाद भी सड़कों और मेट्रो में सुरक्षित महसूस करानी चाहिए।

LSN India · 5 October 2026

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक महिला देर रात को भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। न्यायमूर्ति जे बी पार्डिवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि वह इसे सुनिश्चित करे।

पीठ ने कहा कि चाहे महिलाएं सड़कों पर रात के समय आवाजाही कर रही हों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रही हों, उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि रात 11 बजे या उसके बाद की सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दिन के समय।

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों में आई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस बल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक सजग और सक्रिय रहना चाहिए। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं।

न्यायालय की इस टिप्पणी को महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय का यह निर्देश दिल्ली पुलिस को अपनी रणनीति में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा।