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यौन अपराधों को रोकने के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सेल बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को यौन अपराधों की रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर गश्त को मजबूत करने की भी मांग की गई है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को यौन अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक उपाय करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस विभाग को 24 घंटे निगरानी कक्षों की स्थापना करनी चाहिए जो संभावित खतरों पर नजर रखें और तुरंत कार्रवाई कर सकें।
न्यायालय के निर्देशों में शिक्षण संस्थानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की गश्त को मजबूत करने की बात कही गई है। अदालत का मानना है कि ऐसे क्षेत्रों में बढ़ी हुई पुलिस मौजूदगी से अपराधों को रोकने में मदद मिल सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी जोर दिया है कि ये निर्देश केवल कागजों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि जमीन पर प्रभावी रूप से लागू किए जाने चाहिए। अदालत ने पुलिस विभाग से कहा है कि वह नियमित रूप से इन उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करे।
यह निर्देश महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। न्यायालय का मानना है कि सक्रिय निगरानी और पुलिस की मजबूत मौजूदगी से यौन अपराधों में कमी आ सकती है और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है।