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दिल्ली चुनाव में मतदाता पंजीकरण के समय को बढ़ाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दिल्ली चुनाव में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समय सीमा को बढ़ाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने बिहार चुनाव के पूर्ववर्ती प्रकरण में किसी तार्किक विसंगति की न्यायिक समीक्षा न करने का भी स्पष्ट किया।

LSN India · 28 October 2026

दिल्ली चुनाव में मतदाता पंजीकरण के समय को बढ़ाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पंजीकरण की निर्धारित अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता चुनाव में भाग ले सकें।

अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्ववर्ती प्रकरण में पाई गई किसी तार्किक असंगति की गहन न्यायिक समीक्षा नहीं कर रहा है। न्यायालय का मानना है कि दिल्ली चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सुधार किए जाने चाहिए।

इस निर्देश के तहत निर्वाचन आयोग को नई नामावली तैयार करने, संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार करने और उन पर निर्णय लेने की समय सीमा में संशोधन करना होगा। न्यायालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए सुगम और समय पर हो सके।

विधिक विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग अब इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा।