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मतदाता सूची से नाम हटाने की सूचना पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह मतदाताओं को हटाने संबंधी सूचनाओं पर विचार करे। अदालत ने मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए स्थगित कर दी है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जब भी किसी नागरिक द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में सूचना दी जाए, तो आयोग को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का उद्देश्य मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखना और किसी भी अनुचित कारण से नाम हटाने की घटनाओं को रोकना है।
अदालत ने चुनाव आयोग को अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की अवधि दी है। इसी बीच, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची से किसी भी प्रकार की हटाई गई प्रविष्टियों के संबंध में नागरिकों को उचित सूचना और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।
यह निर्णय मतदाता अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाली सुनवाई में न्यायालय चुनाव आयोग की ओर से आए प्रतिक्रिया और सुधारात्मक उपायों पर विचार करेगा।