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10 अक्टूबर प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, SC ने परिवहन प्रतिबंधों पर सवाल उठाए
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने मेट्रो स्टेशनों और मुख्य सड़कों पर प्रतिबंध लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रतिबंधों की वैधता पर सवाल उठाते हुए सरकार को आवाजाही सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया है।
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राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले दिनों में सीजेपी के नेतृत्व में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इसी कारण मेट्रो स्टेशनों और प्रमुख मार्गों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे शहर के परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इन प्रतिबंधों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता है और नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखना राज्य की जिम्मेदारी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए भी शहर की सामान्य आवाजाही को बाधित न करे। कोर्ट के अनुसार, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता।
दिल्ली के अधिकारियों को अब ऐसे उपाय तलाशने होंगे जो सुरक्षा और सामान्य जीवन दोनों को सुनिश्चित करें। विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।