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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई परिसर में हमले की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने के लिए निर्देशित किया है, जिसमें उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिसर में शारीरिक हमले और बर्बर व्यवहार की शिकायत की है।

LSN India · 3 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई परिसर में हमले की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कुणाल यादव सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील को बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) के परिसर में हुए हमले की जांच के लिए याचिका दायर करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान पीठ ने यह निर्णय लिया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीसीआई कार्यालय में शारीरिक रूप से हमला किया गया, घसीटा गया, गाली-गलौज की गई और जबरदस्ती बाहर निकाला गया। ये घटनाएं एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान घटित हुई बताई जा रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि ऐसे गंभीर आरोपों की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट अधिक उपयुक्त मंच है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधियों को हाईकोर्ट में अपनी शिकायत के साथ संपूर्ण विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आगे की कार्रवाई से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, जिससे विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाली कथित हिंसा की उचित जांच सुनिश्चित की जा सके।