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CJP विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश: बेवजह बैरिकेड न लगाएं, मेट्रो सामान्य चले
न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट किया है कि आवश्यकता न होने पर बैरिकेड लगाने की अनुमति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी मेट्रो और जनजीवन सामान्य गति से चलना चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तो नगर में बैरिकेड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता की आवाजाही में बाधा डालने वाले ऐसे कदमों से बचना चाहिए।
कोर्ट का यह निर्देश सार्वजनिक सुविधाओं को प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से दिया गया है। मेट्रो सेवाओं सहित सभी परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित रहना चाहिए। न्यायालय ने जोर दिया कि किसी भी प्रदर्शन या विरोध के नाम पर नागरिकों को असुविधा नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश प्रशासन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करता है। सरकार को केवल तभी सुरक्षा उपाय अपनाने हैं जब वास्तविक खतरा या कानून-व्यवस्था की समस्या हो। अन्यथा, शहर को पूर्ण रूप से सामान्य रखा जाए ताकि आम जनता के दैनिक कार्य प्रभावित न हों।