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चुनाव आयोग नियुक्ति मामले में न्यायाधीश दत्ता ने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग नियुक्ति कानून के संवैधानिक वैधता को लेकर याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश शर्मा के फैसले को चुनौती दी है। न्यायाधीश दत्ता ने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी समीक्षा याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

LSN India · 1 October 2026

चुनाव आयोग नियुक्ति मामले में न्यायाधीश दत्ता ने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग नियुक्ति मामले को लेकर मंगलवार को महत्वपूर्ण विकास हुआ। न्यायाधीश जे. दत्ता ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी समीक्षा याचिका प्रस्तुत करे। यह निर्देश चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 के संवैधानिक वैधता को लेकर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश शर्मा द्वारा दिए गए एक विभाजित मत वाले फैसले को चुनौती दी है। इस फैसले में संवैधानिक वैधता की चुनौती को पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता इस फैसले को रद्द करने के लिए आवेदन कर रहा है।

न्यायाधीश दत्ता ने कहा कि समीक्षा याचिका की प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता को पहले मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे कि क्या मामले को समीक्षा के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं।

यह मामला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।