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सुप्रीम कोर्ट ने टिकटों की बिक्री की CBI जांच की याचिका को खारिज किया
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकटों की बिक्री के संबंध में CBI जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्थित राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा चुनावों में टिकटों की बिक्री की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया।
यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पूर्ववर्ती आदेश के बाद आया है, जहां भी समान याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना था कि इस प्रकार के मामलों में चुनाव आयोग ही सक्षम प्राधिकारी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ भारतीय चुनाव आयोग के पास संपर्क करना चाहिए। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है।
राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी टिकटों की बिक्री को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं। ऐसे आरोपों पर अक्सर चुनाव आयोग द्वारा ही जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।