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सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, बैंक गारंटी मामले में

सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम के अंतरिम संरक्षण के अनुरोध को खारिज कर दिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि वह दूरसंचार विभाग के कदम की योग्यता की जांच नहीं करेगा।

LSN India · 20 August 2026

सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, बैंक गारंटी मामले में

सुप्रीम कोर्ट ने आरलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के 802 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को नकद करने के कदम के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कंपनी के एक सप्ताह के अंतरिम संरक्षण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक डीओटी द्वारा किए गए इस कदम की योग्यता की परीक्षा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से आरकॉम को उच्च न्यायालय में अपनी दलीलें पेश करने का रास्ता खुल गया है।

आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से आपातकालीन राहत मांगी थी और कहा था कि डीओटी का निर्णय गलत है। कंपनी बैंक गारंटी को नकद किए जाने से बचाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब आरकॉम को हाईकोर्ट के समक्ष मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अपनी याचिका दाखिल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अगले चरण के लिए मंच तैयार हो गया है।