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महिला वकीलों के लिए सुविधाओं का निर्माण करें: सर्वोच्च न्यायालय

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला वकीलों के लिए बार रूम और शौचालय की सुविधाएं बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की मूलभूत सुविधाएं महिला वकीलों की संख्या की परवाह किए बिना उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

LSN India · 26 October 2026

महिला वकीलों के लिए सुविधाओं का निर्माण करें: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने देश भर के न्यायालयों में महिला वकीलों के लिए समुचित सुविधाओं की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीशों जयमल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे बार रूम और महिला शौचालयों का निर्माण कराएं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है, भले ही किसी क्षेत्र में महिला वकीलों की संख्या कम हो। अदालत का मानना है कि ऐसी सुविधाएं न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं और उन्हें कानून का अभ्यास करने के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करती हैं।

पीठ ने राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारी पर बल दिया है कि वे समान अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करें। यह निर्देश कानूनी पेशे में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न्यायपालिका में महिलाओं को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अदालत की यह पहल सुनिश्चित करती है कि वकालत के पेशे में आने वाली महिलाएं समान रूप से सुसज्जित और सम्मानित महसूस करें।