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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को महुआ मोइत्रा की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को उनके कृष्णनगर निर्वाचन क्षेत्र में दौरा करने के समय स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस से पूर्ण सहयोग मिले।

LSN India · 16 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को महुआ मोइत्रा की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को महुआ मोइत्रा की अपने निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा के दौरान सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायालय ने दुर्गा पूजा और दिवाली के आसन्न समय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से समुचित प्रबंध करने का आग्रह किया है।

न्यायालय के निर्देश में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों को त्रिणमूल कांग्रेस की इस सांसद को आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपने क्षेत्र में निर्बाध रूप से आवाजाही और संपर्क कार्यक्रम संचालित करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक भूमिका और अपने मतदाताओं के साथ जुड़ने के अधिकार को रेखांकित करते हुए दिया है। न्यायालय की यह पहल सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

बंगाल सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय का पालन करेगी और महुआ मोइत्रा की कृष्णनगर क्षेत्र में आगामी सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।