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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को महुआ मोइत्रा को सर्किट हाउस देने का आदेश दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह अखिल भारतीय मैती कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को एक दिन की सूचना पर सर्किट हाउस सुविधा उपलब्ध कराए। मोइत्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते समय स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश मांगने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महुआ मोइत्रा को उनके निर्वाचन क्षेत्र में रहने के दौरान सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए। न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार, सांसद को केवल एक दिन की पूर्व सूचना देकर इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
मोइत्रा ने अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करते समय स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग से मिलने वाली सहायता के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश की मांग की थी। याचिका में यह भी बताया गया था कि उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाते समय विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
शीर्ष अदालत का यह निर्णय सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने माना है कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में जाने-आने और ठहरने के दौरान पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे आवश्यक जनसेवा कार्य को प्रभावी तरीके से संपन्न कर सकें।
पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है और सर्किट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए।