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केरल में होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर के इस्तेमाल को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय ने आर्सेनिकम एल्बम नामक होम्योपैथिक दवा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह दवा आवश्यक क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजरी है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोग करने से पहले आवश्यक क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए गए हैं।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई पक्ष सरकारी प्रोटोकॉल के गैर-अनुपालन की बात करना चाहता है, तो वह एक अलग याचिका दायर कर सकता है। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि इस मामले में तुरंत कोई संवैधानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
यह मामला वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों में नियामक निरीक्षण और वैज्ञानिक सत्यापन के मुद्दों को उजागर करता है। भारत में होम्योपैथी की कानूनी स्थिति और इसके औषधीय दावों की जांच-पड़ताल को लेकर विभिन्न हलकों में चर्चा बनी रहती है।
यह निर्णय होम्योपैथिक उपचारों के विनियमन और उनके क्लिनिकल प्रमाणीकरण से जुड़े मामलों में भविष्य की कार्यवाहियों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा बनता है।