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सुप्रीम कोर्ट ने PIL दाखिल करने वाले को फटकारा, नकली डिग्री पर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नकली चिकित्सा डिग्री से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने PIL दाखिल करने वाले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह नियमित रूप से एक के बाद एक याचिका दाखिल करते हैं।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है जिसने नकली चिकित्सा योग्यता के बारे में जनहित याचिका दायर की थी। अदालत की बेंच ने याचिका को खारिज करते समय याचिकाकर्ता की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने PIL दाखिल करने को एक नियमित प्रथा बना दिया है और हर सप्ताह एक नई याचिका दाखिल करता है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को एक कारखाने की तरह संचालित किया है। अदालत को चिंता है कि इस तरह की आवृत्तिपूर्ण याचिकाएं न्यायालय के समय और संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक जनसरोकार से संबंधित मामलों को उठाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह याचिकाओं की गुणवत्ता और सार्थकता पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल संख्या बढ़ाने पर।