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सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता कार्यवाही को वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि AIADMK पार्टी ने अपनी कार्रवाई को स्वीकार कर लिया था और किसी बाहरी पक्ष की ओर से इस मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती।

LSN India · 9 October 2026

सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी AIADMK के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत की इस कार्रवाई से AIADMK के लिए कानूनी राहत का रास्ता स्पष्ट हो गया है।

अपने निर्णय में, अदालत ने कहा कि चूंकि AIADMK पार्टी ने स्वयं अपनी कार्रवाई को स्वीकार और माफ कर दिया था, इसलिए कोई बाहरी पक्ष या तथाकथित 'हस्तक्षेपकारी' इस मामले में चुनौती नहीं दे सकता। अदालत की नजर में, याचिकाकर्ता को इस विवाद में कोई सीधा हित नहीं था।

यह निर्णय उस याचिका पर आया था जिसमें AIADMK विधायकों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को बंद करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस मामले में पार्टी के आंतरिक संकट और दलबदल के सवाल जुड़े हुए थे।

यह निर्णय भारतीय राजनीति में जनहित याचिकाओं की सीमाओं को परिभाषित करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक पार्टियों के आंतरिक मामलों में बाहर से हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित होती है, जब तक पार्टी स्वयं उस मामले को स्वीकार न कर ले।