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सुप्रीम कोर्ट ने HPV टीकाकरण को लेकर PIL खारिज किया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने HPV टीकाकरण अभियान के विरुद्ध दायर एक जनहित याचिका को मौखिक रूप से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका छिपे हुए उद्देश्यों के साथ दायर की गई थी और उसमें सद्भावना का अभाव था।
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नई दिल्ली — देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी जो HPV टीकाकरण अभियान को चुनौती दे रही थी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका में सद्भावना नहीं है और इसे छिपे हुए मंतव्यों के साथ दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि महामारी रोकथाम के मामलों में हल्के-फुल्के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि बिना ठोस आधार के ऐसी याचिकाएं न्याय प्रक्रिया को बाधित करती हैं।
HPV टीकाकरण कार्यक्रम गर्भाशय के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही अदालत का यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को न्यायिक चुनौतियों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।