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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2026 की दोबारा परीक्षा के लिए याचिका खारिज की
न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए वकील के खिलाफ बार काउंसिल से कार्रवाई करने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने NEET-PG 2026 परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया।
खंडपीठ ने इस मामले में कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग की गंभीर आशंका व्यक्त की है। न्यायाधीशों ने माना है कि याचिका दायर करने वाले वकील की कार्रवाई उचित नहीं थी और इसके लिए उन्हें जवाबदेही भी दी जानी चाहिए।
इस संबंध में, खंडपीठ ने भारतीय बार काउंसिल को निर्देशित किया है कि वह याचिका दायर करने वाले वकील के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करे। कोर्ट का मानना है कि ऐसी गैर-जिम्मेदारीपूर्ण याचिकाओं को रोकने के लिए व्यावसायिक नैतिकता को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।
यह निर्णय चिकित्सा परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर उठने वाली वैध चिंताओं और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दर्शाता है।