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आईपीएस तैनाती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना याचिकाओं पर टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में तैनाती से जुड़ी अवमानना याचिकाओं को लेकर 'अनावश्यक विवाद' खड़ा हुआ है। अदालत ने पक्षों को अपनी दलीलें आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से संबंधित अवमानना याचिकाओं को लेकर कही गई टिप्पणियों पर गौर किया। न्यायालय के अनुसार इस मामले पर 'बहुत अधिक प्रतिक्रिया' व्यक्त की गई है।
पीठ ने विवाद को निपटाने के लिए पक्षों को अपनी-अपनी लिखित दलीलें एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहा है। न्यायालय का लक्ष्य विवाद को सुव्यवस्थित तरीके से सुलझाना है ताकि अनावश्यक भ्रम से बचा जा सके।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इस बीच सभी पक्षों को अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों से व्यावहारिक और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखने की अपेक्षा की है।