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विमान किराए में 700 प्रतिशत बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का तीखा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विमान किराए में तेजी से बढ़ोतरी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि किराया अधिक है तो विमान से यात्रा न करें।

LSN India · 2 November 2026

विमान किराए में 700 प्रतिशत बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का तीखा जवाब

सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और अपरेश कुमार सिंह शामिल हैं, ने सोमवार को विमान किराए में करीब 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी के संबंध में एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। एक अधिवक्ता ने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था और कहा था कि विमान किराए में असाधारण वृद्धि हुई है।

पीठ के सवाल के जवाब में अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वायु परिवहन एक आवश्यक सेवा है और किराए में इस तरह की बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी नहीं दी।

यह घटना तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई है जो नागरिक विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करे। याचिकाकर्ता ने निजी विमान कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले किराए और अतिरिक्त शुल्कों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों की भी मांग की है।