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दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह से पहले आरोपी के लिए जमानत शर्त में छूट दी

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मीरान हैदर के लिए पुलिस थाने में साप्ताहिक उपस्थिति की अनिवार्य शर्त को आधा कर दिया है। अदालत ने इस आदेश में आरोपी के विवाह से पहले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा।

LSN India · 26 September 2026

दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह से पहले आरोपी के लिए जमानत शर्त में छूट दी

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील प्रदान की है। न्यायालय की बेंच ने आरोपी मीरान हैदर के लिए पुलिस थाने में साप्ताहिक उपस्थिति की शर्त को संशोधित किया है। पहले आरोपी को सप्ताह में दो बार पुलिस थाने में उपस्थित होना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर एक बार कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किया। मीरान हैदर विवाह की योजना बना रहे हैं, और अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाने में उपस्थिति की अनिवार्य शर्त को नरम किया।

2020 के दिल्ली दंगों के कई मामलों में जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर इन शर्तों की समीक्षा करता रहा है ताकि न्याय व्यवस्था में संतुलन बना रहे।

इस फैसले से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालतें व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत की शर्तों को लचीला बनाते हैं। यह कदम सुनिश्चित करता है कि आरोपी के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होते हुए न्याय प्रक्रिया भी निर्बाध रहती है।