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राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी बंद की
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की जांच पर नियंत्रण हटाया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में सहायता करने की अनुमति दी है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान चोरी के मामले में अपनी सीधी निगरानी समाप्त कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की पीठ ने संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार मामले की कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने इस निर्णय में याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में सहायता के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। इससे पीड़ित पक्ष मामले में अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अब अपनी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा। जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी इस मामले की जांच और सुनवाई पूरी तरह से संभालेंगे।
यह निर्णय न्यायालय की उच्च स्तरीय निगरानी को समाप्त करते हुए नियमित न्यायिक प्रणाली को मामले की जिम्मेदारी सौंपता है। याचिकाकर्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।