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प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के व्यापारियों को हुए नुकसान पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन को अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने इस मामले में व्यावहारिक समाधान तलाशने पर जोर दिया है।

LSN India · 3 November 2026

प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों से व्यापारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय तक कब्जा रखने से न केवल व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अदालत ने विभिन्न हितधारकों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह असीमित नहीं हो सकता और न ही इससे सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों से प्रदर्शनकारियों और प्रभावित व्यापारियों के बीच एक व्यावहारिक समाधान खोजने का आग्रह किया है। इसमें निर्धारित समय सीमा और वैकल्पिक स्थलों का उपयोग शामिल हो सकता है।

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से यह संकेत मिलता है कि भविष्य में किसी भी बड़े प्रदर्शन के आयोजन में पूर्व अनुमति और समय सीमा का पालन किया जाना होगा ताकि आम जनता और व्यावसायिक समुदाय दोनों को न्यायसंगत राहत मिल सके।