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बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े का वेतन रोका गया, जानें कारण

सर्वोच्च न्यायालय ने बोरिवली पूर्व में बीईएसटी बस स्टेशन के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाने में विफल रहने के लिए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े का वेतन रोक दिया है।

LSN India · 4 November 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की आयुक्त अश्विनी भिड़े के वेतन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है, जब तक वह बोरिवली पूर्व में बीईएसटी बस स्टेशन के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण को हटाने का कार्य पूरा नहीं कर लेतीं। यह कदम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में प्रशासनिक विफलता के प्रति असंतोष का प्रतीक है।

बीएमसी को इस भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे को हटाने के लिए कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि, आवश्यक कार्रवाई न होने से न्यायालय को यह सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। न्यायालय का आदेश प्रशासनिक जिम्मेदारों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।

बोरिवली पूर्व की यह भूमि सार्वजनिक परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए संरक्षित की गई थी। इसके पुनरुद्धार से शहर की परिवहन व्यवस्था में सुधार और लोगों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। न्यायालय का फैसला सभी नागरिक प्राधिकारों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने का संदेश देता है।