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मुंबई नगर निगम प्रमुख का वेतन रोका, अतिक्रमण मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सख्त
सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मुंबई नगर निगम प्रमुख का वेतन रोक दिया है। अदालत ने नगर निगम को अतिरिक्त 30 दिनों की मांग को खारिज करते हुए पहले दिए निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के प्रमुख के वेतन को स्थगित करने का आदेश दिया है। यह कदम नगर निगम द्वारा अतिक्रमण संबंधी मामलों में पालन न किए जाने वाले निर्देशों के मद्देनजर उठाया गया है।
अदालत ने नगर निगम की ओर से अतिरिक्त 30 दिनों की मोहलत देने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि बीएमसी को अपने पहले के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
पीठ ने कहा कि नगर निगम को आगे की राहत पाने के लिए पहले लागू निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है। अदालत का यह कदम बीएमसी को अतिक्रमण निपटान के मामले में अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए मजबूर करने का प्रयास है।
यह निर्णय मुंबई में अतिक्रमण की समस्या को नियंत्रित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख प्रशासनिक अधिकारियों को उनके दायित्वों का पालन करने के लिए जवाबदेह बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।