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CBSE की त्रिभाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, कक्षा 6 को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की त्रिभाषा नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कक्षा 6 के छात्रों को अब कक्षा 7 की तरह ही तीसरी भाषा से संबंधित छूट दी जाएगी।
LSN India ·

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की त्रिभाषा नीति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, वर्तमान में कक्षा 6 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को इस नीति के तहत कक्षा 7 के छात्रों के समान छूट प्रदान की जाएगी।
यह निर्णय हजारों छात्रों के लिए राहत की बात है, क्योंकि उन पर तीसरी भाषा को लेकर तत्काल दबाव नहीं रहेगा। नई व्यवस्था के तहत जो दबाव और बाध्यताएं लागू की जा रही थीं, उनसे इस बैच के छात्रों को मुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम शिक्षा नीति में लचीलापन लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव कम होगा और उन्हें अपनी भाषागत रुचि के अनुसार विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी।