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त्विशा मृत्यु मामले में भोपाल ट्रायल पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
त्विशा के पिता की याचिका पर शीर्ष अदालत ने भोपाल में चल रहे ट्रायल को स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
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त्विशा की मृत्यु से जुड़े प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल में चल रहे ट्रायल पर तत्काल रोक लगा दी है। न्यायालय का यह निर्णय पीड़ित के पिता द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई की संभावना पर गंभीर संदेह व्यक्त किए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के लिए भोपाल उपयुक्त स्थान नहीं है और इसे राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का मानना है कि दिल्ली में मामले की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। त्विशा की मृत्यु को लेकर जनमानस में बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय की इस रोक के बाद भोपाल में ट्रायल को स्थगित कर दिया गया है। अदालत अब याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी और मामले को दिल्ली में स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेगी।