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सुप्रीम कोर्ट ने दंगा मामले में जिम मालिक के खिलाफ कार्यवाही स्थगित की
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मार्च 20 के आदेश को भी निलंबित किया है, जिसमें जिम मालिक को सोशल मीडिया पर घटना और मामले संबंधी पोस्ट करने से प्रतिबंधित किया गया था।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दंगा मामले में जिम मालिक दीपक कुमार के खिलाफ चल रही कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। इस निर्णय से कुमार को महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है।
अपीलकर्ता की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश को भी स्थगित किया है। उक्त आदेश में कुमार को विवादास्पद घटना और संबंधित मामले से जुड़ी किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने से रोका गया था।
यह आदेश कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दीपक कुमार के वकील ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय का आदेश संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने आगामी सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की है। इस बीच, निचली अदालतों में कोई भी कार्यवाही स्थगित रहेगी।