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पंजाब के मुख्य सचिव के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के मामले में दायर की गई थी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव के विरुद्ध चलाई जा रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश दिया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) संबंधी उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने की स्थिति में उठाया गया था।
अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता प्रदान करने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया था। इसी कारण से उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह रोक संभवतः इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए समय देने के उद्देश्य से दी गई है। अदालत द्वारा राज्य सरकार को न्यायिक आदेशों का समुचित पालन करने का संकेत दिया गया है।
यह मामला केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के राज्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों से जुड़ा है। राज्य सरकारों द्वारा अक्सर ऐसे वित्तीय दायित्वों के संबंध में न्यायालय के आदेशों का पालन में देरी होती रहती है।