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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

राहुल गांधी के 2019 के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों संबंधी मानहानि केस की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। न्याय पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और वादी को चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

LSN India · 13 October 2026

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि याचिका की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश जारी किया है।

मुकदमा 2019 में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। याचिका दाखिल करने वाले एम एच श्रीश्रिमाल और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को चार सप्ताह की अवधि में अपने विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस अवधि तक निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

यह फैसला कानूनी विशेषज्ञों के बीच राजनीतिक वक्तव्य और व्यक्तिगत सम्मान के मुद्दे पर चल रहे विवाद को दर्शाता है। अदालत अब पूरे तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार करने के लिए समय लेगी।