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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की अदालत में चल रहे मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।
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न्यायाधीशों विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एम एच श्रीश्रीमाल को चार सप्ताह की अवधि में प्रतिक्रिया देने के लिए नोटिस जारी किया है।
राहुल गांधी की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ देते हुए कहा कि इस मामले में कानून स्पष्ट है। उन्होंने रायबरेली से आने वाले सांसद की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 8 के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने गांधी को दिए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए तय की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि मुकदमे से संबंधित 2019 के समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।