Politics · India Bureau
सुप्रीम कोर्ट ने वकील के कार्यालय की तलाशी पर रोक लगाई
जीएसटी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। अदालत ने सवाल उठाया कि कर अधिकारी वकील-मुवक्किल के गोपनीय संवादों को कैसे अलग कर सकते हैं।
LSN India ·

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जीएसटी मामले से जुड़े एक वकील के कार्यालय की तलाशी से संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस संबंध में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कोर्ट की प्रमुख चिंता यह है कि कर प्राधिकरण किस तरीके से जब्त किए गए कंप्यूटर डेटा की जांच करते समय वकील और उसके क्लाइंट के बीच के गोपनीय संवादों को अलग कर सकते हैं। यह सवाल कानूनी विशेषाधिकार और गोपनीयता के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह प्रश्न अत्यंत जटिल है और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। अदालत ने कहा है कि किसी भी खोजबीन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो।
इस फैसले का अर्थ यह है कि तब तक दिल्ली हाईकोर्ट के उन निर्देशों पर अमल नहीं किया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय न दे दे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय कर मामलों में अधिकारियों की शक्तियों की सीमा को स्पष्ट करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।