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अहमदाबाद बम विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगाई
भारतीय मुजाहिदीन के एक आतंकवादी की मृत्यु दंड की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृत्यु दंड को रोक दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश जारी किया।
यह रोक आदेश अहमद बावा उर्फ अब्बू अबुबकर बारेलवी की याचिका पर जारी किया गया है। बारेलवी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। न्यायालय ने गुजरात सरकार को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का नोटिस दिया है।
2008 में अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट घटनाओं में भारतीय मुजाहिदीन संगठन पर आतंकवादी कार्रवाई का आरोप लगाया गया था। इस हमले में कई लोगों की जान गई थी। बारेलवी को इसी घटना से संबंधित मामले में मृत्यु दंड दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद मामला अब आगे की सुनवाई के लिए रखा जाएगा। अदालत ने गुजरात सरकार से मांग की है कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ अपना पक्ष स्पष्ट करे। आने वाली तारीखों में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।