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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में दीपफेक नियमन याचिका पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई दीपफेक छवियों और वीडियो को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने मामले को अपने पास स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह याचिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित दीपफेक सामग्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की मांग कर रही थी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले को अपने पास स्थानांतरित करने की एक याचिका दाखिल की थी। सरकार का तर्क था कि दीपफेक तकनीक से जुड़े मुद्दों के राष्ट्रव्यापी निहितार्थ हैं और इस पर केंद्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।
दीपफेक तकनीक का दुरुपयोग करके नकली वीडियो और छवियां बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसी कारण से देश भर में इस तकनीक को विनियमित करने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से दीपफेक विनियमन के मुद्दे पर केंद्रीय स्तर पर संस्थागत प्रक्रिया तेज हो सकती है। दीपफेक सामग्री से संबंधित कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।