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मणिपुर सड़क निविदा विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दी स्थिति यथावत रहने का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में 638 करोड़ रुपये की सड़क निविदा से संबंधित विवाद में मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह विवाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण और रखरखाव से जुड़ी दो निविदा सूचनाओं से संबंधित है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा जारी की गई निविदा सूचनाओं के संबंध में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया है। न्यायालय का निर्देश है कि इस मामले में किसी भी प्रकार का नया कदम उठाए जाने से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जारी की गई ये निविदा सूचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के कार्य से संबंधित हैं। विवाद में शामिल पक्षों के बीच निविदा प्रक्रिया को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश मणिपुर के विकास कार्यों को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय आने वाली सुनवाई में इस मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा।
मणिपुर में सड़क अवसंरचना विकास परियोजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस हस्तक्षेप से निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।