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मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के आरोपों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय का यह फैसला कानूनी कार्यवाही में राहुल के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है।
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राहुल गांधी को मानहानि के आरोपों में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की संवैधानिक बेंच ने कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रही ट्रायल पर रोक लगा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में राहुल द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़े मामले में आया है।
राहुल गांधी पर पीएम मोदी को लेकर आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। कथित रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम कार्रवाई से निचली अदालतों में चल रहे ट्रायल की प्रक्रिया रुक गई है। राहुल गांधी की कानूनी टीम इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बता रही है। यह मामला राजनीतिक विमर्श और कानूनी सीमाओं को लेकर चल रही व्यापक बहस का केंद्रबिंदु बना हुआ है।