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मौत की सजा माफ करने पर सवाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति दिपंकर दत्त ने एक ऐसे मामले का हवाला दिया है जिसमें अदालत ने अपनी बेटी का बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी की मृत्यु दंड को माफ कर दिया था।

LSN India · 8 October 2026

न्यायमूर्ति दिपंकर दत्त ने कहा कि कुछ अपराधों के मामले में न्यायालय को एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए और सजा को माफ करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे घृणित अपराधों की ओर इशारा किया जहां आरोपी ने अपने परिवार के सदस्य के साथ अमानवीय कृत्य किए हों।

वरिष्ठ न्यायाधीश के इस बयान से कानूनी जगत में मौत की सजा को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को नया आयाम मिल गया है। भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड दुर्लभ परंतु गंभीर मामलों में दिया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी सजाओं को घटाने का अधिकार भी है।

न्यायमूर्ति दत्त का मत है कि जब कोई अपराध अत्यंत भयावह हो और आरोपी को पश्चाताप की संभावना न दिखाई दे, तो कानून को सख्त रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि न्याय व्यवस्था को समाज की नैतिकता और न्याय की भावना के अनुरूप चलना चाहिए।

यह टिप्पणी भारत में मृत्यु दंड की प्रासंगिकता और उसके क्रियान्वयन को लेकर चल रहे विधिक विमर्श का हिस्सा है। अधिकार कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मृत्यु दंड को समाप्त करने का पक्षधर है, जबकि दूसरा पक्ष कुछ अपराधों में इसे आवश्यक मानता है।