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तिरुपति घी मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से स्थानांतरण से इनकार किया
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 2019 से 2024 के बीच 68 लाख किलोग्राम नकली और सिंथेटिक घी की आपूर्ति के 250 करोड़ रुपये के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आंध्र प्रदेश के बाहर स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी।
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तिरुपति घी मिलावट कांड में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की किसी भी अपील को खारिज कर दिया है। यह फैसला इस संवेदनशील मामले को स्थानीय अदालतों में रखने की पुष्टि करता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त जांच में 250 करोड़ रुपये का विशाल घोटाला उजागर हुआ है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 68 लाख किलोग्राम से अधिक नकली और सिंथेटिक घी की आपूर्ति की गई, जिसे असली घी के रूप में प्रस्तुत किया गया।
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम देश के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मिलावटी घी का उपयोग मंदिर के प्रसाद और धार्मिक अनुष्ठानों में होता रहा, जिससे विश्वास का गंभीर उल्लंघन हुआ।
यह मामला सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी का एक प्रमुख उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जांच प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो गया है।