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सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस पर लॉन्च की 'जन सूचना सेवा'

न्याय को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिंदी दिवस के अवसर पर 'जन सूचना सेवा' नामक एक नई जनसूचना सेवा का शुभारंभ किया है।

LSN India · 14 September 2026

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस पर लॉन्च की 'जन सूचना सेवा'

इस सेवा के माध्यम से चुनिंदा महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरलीकृत हिंदी सारांश उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही लगभग 15 से 30 मिनट की अवधि वाली हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी की जाएंगी।

यह पहल आम नागरिकों, पक्षकारों और विशेषकर विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे लोग महत्वपूर्ण निर्णयों को समझने के साथ-साथ उनके निहितार्थ और आगामी कार्यवाही को अपनी भाषा में आसानी से समझ सकेंगे।

कोर्ट का मानना है कि इस पहल से न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा। साथ ही भारतीय भाषाओं को दी जाने वाली गरिमा को न्यायिक सूचनाओं के प्रसार से जोड़ा जा सकेगा।

सरल भाषा के साथ ऑडियो और वीडियो प्रारूप का उपयोग उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो लंबे कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने या समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह सेवा न्यायिक जानकारी को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।