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दिल्ली में अम्ल हमले की पीड़िता को पूर्ण इलाज देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने सर गंगा राम हॉस्पिटल को दिल्ली में अम्ल हमले की पीड़िता को संपूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी और दवाइयां शामिल हैं, चाहे इसकी लागत कितनी भी हो।
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सर्वोच्च न्यायालय ने अम्ल हमले से पीड़िता के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सर गंगा राम हॉस्पिटल को उसका संपूर्ण चिकित्सीय उपचार प्रदान करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार, हॉस्पिटल को पीड़िता के लिए प्लास्टिक सर्जरी, आवश्यक दवाइयां और अन्य सभी चिकित्सा सेवाएं बिना किसी लागत की बाध्यता के देनी होगी।
यह निर्णय अम्ल हमले के शिकार लोगों के अधिकारों और उनकी पुनर्वास प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीड़िता के इलाज से संबंधित सभी खर्च अस्पताल को वहन करने होंगे, चाहे वह कितना भी अधिक हो।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश देश में अम्ल हमले जैसे गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय और उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश हॉस्पिटल के लिए बाध्यकारी हैं और इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।